{"_id":"64350f3e2bd7cb31d20b5985","slug":"married-in-west-bengal-then-harassed-court-gave-this-order-to-the-husband-2023-04-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra: पश्चिम बंगाल में हुई शादी, फिर उत्पीड़न; कोर्ट ने दिए पति को ये आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra: पश्चिम बंगाल में हुई शादी, फिर उत्पीड़न; कोर्ट ने दिए पति को ये आदेश
Tue, 11 Apr 2023 01:11 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 11 Apr 2023 01:11 PM IST
सार
आगरा की बेटी की शादी पश्चिम बंगाल में हुई थी। ससुराल पहुंचने के बाद पति सहित अन्य ससुरालियों ने उत्पीड़न शुरू कर दिया, जिसके बाद वह वापस मायके आ गई थी।
विज्ञापन
court new
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आगरा में भरण-पोषण के एक मामले में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार ने पत्नी व बेटियों को हर माह 21 हजार रुपये देने के आदेश किए हैं। यह आदेश मुकदमे की तारीख से लागू माना जाएगा।
ये भी पढ़ें - UP: 'माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार हूं..., कटवा दूंगा', तांत्रिक ने तीन और व्यापारियों से हड़पी रकम और जेवर
विज्ञापन
विज्ञापन
मार्च 2009 में हुई थी शादी
अदालत में पत्नी ने पति के खिलाफ दो बेटियों के भरण-पोषण के लिए वाद प्रस्तुत किया। बताया कि शादी 25 मार्च 2009 को हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल बेरा बेरिया पश्चिम बंगाल पहुंची। वहां पति व ससुराल के लोग उत्पीड़न करने लगे। दो बेटियां हुईं। इसके बाद भी ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। परेशान होकर 21 नवंबर 2017 को केस दर्ज कराया। इसके बाद उसे मारपीट कर दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया गया।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - UP: 'माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार हूं..., कटवा दूंगा', तांत्रिक ने तीन और व्यापारियों से हड़पी रकम और जेवर
विज्ञापन