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Agra News: किशोरी के अपहरण के दोषी को दो साल की कैद

Mon, 28 Apr 2025 10:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 28 Apr 2025 10:39 PM IST
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Man convicted of kidnapping a teenager gets two years' imprisonment
सांकेतिक
संवाद न्यूज एजेंसी
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मैनपुरी। एडीजे विशेष पॉक्सो जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट से सोमवार को किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोपी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने दोषी को दो साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।


करहल थाने में विकास उर्फ बृजेश यादव निवासी अहलादपुर, करहल के खिलाफ वर्ष 2018 में केस दर्ज हुआ था। धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, दुष्कर्म का भी आरोप लगा था। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में इन आरोपों में चार्जशीट दाखिल की। दुष्कर्म व अन्य आरोप साक्ष्यों व गवाही के अभाव में सिद्ध नहीं हो सके। अदालत ने आरोप विकास को किशोरी के अपहरण का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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