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Agra News: बीमा कंपनी के मंडल प्रबंधक के वारंट जारी
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मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडल कार्यालय के प्रबंधक के वारंट जारी किए गए हैं। आदेश की धनराशि की वसूली के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कंपनी के खिलाफ आरसी जारी की गई है।
थाना भोगांव के गांव मौजेपुर निवासी राजीव कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी सरिता देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग के तत्कालीन चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य नीतिका दास ने सुनवाई करने के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक को समाजवादी किसान सर्व हित बीमा येाजना के तहत पंच लाख रुपया एक महीेने में देने का आदेश 22 अगस्त 2022 को दिया था।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने जब रुपया नहीं दिया तो सरिता देवी ने उपभोक्ता आयेाग में शिकायत करके रुपया दिलाने की मांग की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने शिकायत की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडल कार्यालय के प्रबंधक के वारंट जारी करके धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की है। शिकायत की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
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यह था मामला
मौजेपुर निवासी राजीव कुमार की 22 अगस्त 2017 को जिला एटा के थाना मलावन क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजीव के साथ सर्वेश कुमार, कौशल कुमार, भगवती प्रसाद की भी मृत्यु हुई थी। बीमा कंपनी ने सर्वेश का दावा मंजूर करके उसको समाजवादी किसान सर्व हित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपया दे दिया। राजीव, कौशल, भगवती प्रसाद का दावा खारिज कर दिया। राजीव की पत्नी सरिता द्वारा की गई याचिका पर भुगतान का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया था।
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थाना भोगांव के गांव मौजेपुर निवासी राजीव कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी सरिता देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग के तत्कालीन चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य नीतिका दास ने सुनवाई करने के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक को समाजवादी किसान सर्व हित बीमा येाजना के तहत पंच लाख रुपया एक महीेने में देने का आदेश 22 अगस्त 2022 को दिया था।
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ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने जब रुपया नहीं दिया तो सरिता देवी ने उपभोक्ता आयेाग में शिकायत करके रुपया दिलाने की मांग की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने शिकायत की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडल कार्यालय के प्रबंधक के वारंट जारी करके धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की है। शिकायत की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
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यह था मामला
मौजेपुर निवासी राजीव कुमार की 22 अगस्त 2017 को जिला एटा के थाना मलावन क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजीव के साथ सर्वेश कुमार, कौशल कुमार, भगवती प्रसाद की भी मृत्यु हुई थी। बीमा कंपनी ने सर्वेश का दावा मंजूर करके उसको समाजवादी किसान सर्व हित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपया दे दिया। राजीव, कौशल, भगवती प्रसाद का दावा खारिज कर दिया। राजीव की पत्नी सरिता द्वारा की गई याचिका पर भुगतान का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया था।