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Agra News: एक महीने में उपभोक्ता को मुआवजा दे दुकानदार

Tue, 20 Jun 2023 12:43 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jun 2023 12:43 AM IST
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mainpuri news consumer court
मैनपुरी। गारंटी अवधि में हार्डवेयर का सामान खराब होने पर उपभोक्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दुकानदार को एक महीने में मुआवजा देने का आदेश दिया है। दुकानदार द्वारा सुनवाई नहीं करने पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है।
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शहर के कुरावली रोड पर जज कॉलोनी के पास रहने वाले हरदीप सिंह ने राधारमण रोड स्थित शिव गौरी ट्रैडिंग कंपनी के मालिक जितेंद्र सिंह से 10 मई 2022 को हार्डवेयर का सामान खरीदा था। खरीदे गए सामान का 12535 रुपया भी दुकानदार को भुगतान किया था। हार्डवेयर के सामान की दस साल की गारंटी दी थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर करके कहा कि दुकानदार ने कंपनी का सामान दिखाकर हार्डवेयर का दूसरा सामान दे दिया। जो चार महीने में ही खराब हो गया। शिकायत करने पर सामान भी नहीं बदला।
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याचिका में दुकानदार से मुआवजा दिलाने की मांग की। आयोग में उसने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। दुकानदार जितेंद्र ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया कि दुकानदार एक महीने में पीड़ित को 6390 रुपया मुआवजा दे। इस धनराशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
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मानसिक कष्ट के मिलेंगे छह हजार रुपये
हरदीप सिंह को हुए मानसिक कष्ट के लिए दुकानदार पीड़ित हरदीप को एक महीने में छह हजार रुपये का भुगतान करेगी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने आदेश में कहा है कि एक महीने में रुपया नहीं मिलने पर पीड़ित रुपया पाने के लिए दोबारा मुकदमा दायर कर सकेगा।
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