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गवाही के लिए अदालत न आना दरोगा को पड़ा महंगा, जज साहब ने सुनाया ये फरमान

Fri, 07 Sep 2018 05:08 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मैनपुरी Updated Fri, 07 Sep 2018 05:08 PM IST
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mainpuri court issues non bailable warrant against sub inspector
कोर्ट

मैनपुरी में गवाही के लिए तय तारीख पर अदालत में हाजिर न होना एक दरोगा को महंगा पड़ा है। स्पेशल जज ईसी एक्ट प्रदीप कुमार ने दरोगा की लापरवाही पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुकदमे की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है। 

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थाना बिछवां क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र सुल्तानगंज के जेई जगतपाल ने 27 सितंबर 2007 को 70 हजार कीमत के बिजली के तार चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाना बिछवां के दरोगा रामप्रकाश ने विवेचना की। 
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विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट प्रदीप कुमार की कोर्ट में की जा रही है। अदालत ने मुकदमे में गवाही देने के लिए दरोगा रामप्रकाश को सम्मन भेजे। दरोगा गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुआ। 
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शनिवार को केस की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दरोगा की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके तामील कराने के लिए एसपी को भेजा गया है। मुकदमे की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की गई है।  

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