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Agra: प्रेमी को कोर्ट से मिली जमानत, किसी और की न होने दूंगा... मारी थी प्रेमिका को गोली; इतने दिन जेल में रहा

Sun, 18 Aug 2024 09:03 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 18 Aug 2024 09:03 AM IST
सार

आगरा में जिस प्रेमी ने शादी से मना करने पर प्रेमिका को गोली मार दी थी, उसे दो साल चार महीने बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई है।
 

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Lover gets bail from court Girlfriend was shot been in jail for so many days
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में शादी से मना करने पर आरोपी ने युवती से कहा कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर पेट में गोली मार दी। पुलिस ने हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी नेहरू को जेल भेजा। मामले में हाईकोर्ट ने 2 साल 4 महीने बाद जमानत प्रार्थनापत्र मंजूर कर रिहाई के आदेश दिए।            
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थाना एत्माद्दौला में दर्ज मामले के अनुसार युवती के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि फतेहाबाद के गांव तरोली गूजर निवासी आरोपी नेहरू उर्फ देव उर्फ बिट्टू उर्फ लव गुज्जर उनकी बेटी को परेशान करता था। डर से वह गांव छोड़कर आगरा परिवार के साथ रहने लगे। 1 अप्रैल 2022 की सुबह 6 बजे आरोपी अपने साथियों के साथ छत के रास्ते घर में आ गया।
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बेटी पर शादी का दवाब बनाने लगा। विरोध पर मारपीट कर पिस्टल की बट से सिर फोड़ दिया। किसी और की नहीं होने दूंगा, कहकर जान से मारने की नीयत से दो फायर किए। एक गोली बेटी के पेट में लगी। वह गंभीर घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 12 अप्रैल 2022 को जेल भेजा था। तभी से जेल में निरुद्ध था।
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