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शराब के बढ़ा दिए रेट:बोतल वही, कीमत नई...पौवा 50 तो बोतल पर 200 रुपये कर दी महंगी; जानें नियम

Tue, 07 Apr 2026 12:33 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 07 Apr 2026 12:33 PM IST
सार

शराब ठेकेदार पुराने स्टॉक पर नए रेट लगाकर ग्राहकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। आबकारी नियमों की अनदेखी और प्रशासन की ढिलाई से यह खेल खुलेआम चल रहा है।

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Liquor Shops in Agra Accused of Overcharging Scam
शराब - फोटो : ani

विस्तार

आबकारी नियमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारी अवैध वसूली कर रहे हैं। पुराने स्टॉक को खपाने के लिए ठेका संचालकों ने बोतल वही, कीमत नई का नायाब तरीका निकाला है। पुरानी बोतलों पर या तो नए रेट के लेबल चस्पा किए जा रहे हैं या फिर एमआरपी को दरकिनार कर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। रसूख और सांठगांठ के दम पर चल रहे इस खेल ने शराब के शौकीनों का बजट बिगाड़ दिया है।
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संजय प्लेस, देहली गेट, ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर कमला नगर और फतेहाबाद रोड तक शराब की दुकानों पर अवैध वसूली का खेल धड़ल्ले से जारी है। 1 अप्रैल से शराब की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक, पुराने स्टॉक को पुरानी कीमतों पर ही बेचना अनिवार्य है। हालांकि, मुनाफाखोरी के चक्कर में ठेकेदार सीधे ग्राहकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। विरोध करने पर सेल्समैन बदसलूकी पर उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं निर्धारित समय यानी रात 10 बजे के बाद भी शराब बेचकर अवैध वसूली की जा रही है।


 
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तय कीमत से इतने रुपये ले रहे अधिक
शराब की मात्रा दिन में रात 10 बजे के बाद
पौवा 10 से 20 50
हाफ 30 100
बोतल 50 200

 
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आबकारी विभाग और पुलिस की भूमिका पर सवाल
नई आबकारी नीति की आड़ में चल रहे इस भ्रष्टाचार में विभागीय मिलीभगत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। सूत्रों की मानें तो रात के अंधेरे में ठेकों के भीतर ही लेबल बदलने का खेल होता है। हैरानी की बात यह है कि आबकारी विभाग का फ्लाइंग स्क्वॉड और क्षेत्रीय निरीक्षक आंखें मूंदे हुए हैं। स्थानीय पुलिस की भूमिका भी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
 

शिकायत पर करेंगे कार्रवाई
जिला आबकारी अधिकारी कृष्णपाल यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। शराब पर रेट बढ़े हैं और 18 लाख रुपये का राजस्व जमा कराया गया है, लेकिन किसी भी सूरत में ओवरचार्जिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि तय रेट से अधिक वसूली की शिकायत मिलती है, तो संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। 
 
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