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Liquor Gidelines: यदि उम्र है 21 से कम...तो नहीं खरीद सकेंगे शराब, आगरा में जारी हुआ ये आदेश

Thu, 26 Sep 2024 10:21 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 26 Sep 2024 10:21 PM IST
सार

शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में 21 साल से काम उम्र के युवकों को शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। आगरा में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र का युवक शराब बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा।

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Liquor Gidelines new instructions issued for liquor shops in agra up news
शराब - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ताजनगरी आगरा में  21 साल से कम उम्र के युवक को शराब नहीं बेची जाएगी। स्कूल के 100 मीटर दायरे में बीड़ी, पान-गुटखा की दुकान नहीं संचालित होगी। बृहस्पतिवार को राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. देवेद्र शर्मा ने आगरा में यह निर्देश दिए।
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दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री डॉ. देवेश शर्मा ने निरीक्षण व समीक्षा बैठक की। सुबह के समय वह मलपुरा स्थित आगंनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण को पहुंचे। यहां बच्चों का अन्नप्राशन कराया। फिर प्राथमिक विद्यालय और राजकीय संप्रेक्षण गृह गए। संप्रेक्षण गृह में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए। बच्चों को योग कराने को कहा। फिर सर्किट हाउस में बैठक की। जहां उन्हें बताया कि 43 बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर शिक्षा दिलाई जा रही है।
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इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। इसमें कहा कि मुख्यमंत्री बच्चों व महिलाओं को लेकर संवेदनशील हैं। कोविड में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। जेल में जिनके मां-बाप निरुद्ध हैं, ऐसे बच्चों को भी सरकार पढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पांच सामाजिक बुराई नशा, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और बाल यौन शोषण के खिलाफ सभी विभागों को लड़ना चाहिए। मिशन वात्सल्य योजना के लिए त्रिस्तरीय कमेटियों के गठन के निर्देश दिए हैं।

 
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बच्चे बनेंगे कक्षा में प्रहरी
आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं में प्रहरी क्लब बनाए जा रहे हैं। इनमें चार बच्चे व एक अध्यापक होंगे। जो कक्षा में नजर रखेंगे कि कोई बच्चा नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ गया है।

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