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Agra: एकलव्य स्टेडियम में युवक की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास, देना होगा 54 हजार रुपये का अर्थदंड

Fri, 28 Apr 2023 12:34 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 28 Apr 2023 12:34 PM IST
सार

साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 54 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया।
 

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Life imprisonment to three in the murder of a young man at Eklavya Stadium
court new - फोटो : istock

विस्तार

आगरा कोर्ट ने एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में वाहन स्टैंड का ठेका के विवाद में हुई युवक की निर्मम हत्या के आरोप में लाला उर्फ इरशाद, बॉबी और गोल्डी उर्फ नवजोत सिंह को दोषी पाया। जिला जज ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ 54 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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ये है मामला 

थाना सदर बाजार थाने में वादी पुष्पेंद्र सिंह सेंगर ने चार अप्रैल 2008 को तहरीर दी। बताया कि वह और उसका भाई मानवेंद्र सिंह सेंगर चार अप्रैल 2008 को दोपहर करीब 12:20 मिनट पर वाहन स्टैंड का ठेका लेने के लिए सदर स्थित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम गए थे। जहां पूर्व ठेकेदार ग्यासुद्दीन उसका छोटा भाई बाबा, बॉबी ,लाला, गोल्डी कम से कम 50 लोगों के साथ पहले से ही मौजूद थे। वादी और उसके भाई को आता देख ग्यासुद्दीन ने अपने भाई और समर्थकों से पकड़ने के लिए बोला। उन सब ने मिलकर दोनों भाइयों को पकड़ लिया। इसके बाद कहा कि यहां ग्यासुद्दीन के अलावा कोई ठेका नहीं ले सकता। विरोध करने पर ग्यासुद्दीन ने जान से मारने की नीयत से मानवेंद्र के ऊपर गोली चला दी। 

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कर दी थी हत्या 

इसके बाद भी सभी ने मिलकर सरिया, हाॅकी, डंडे और धारदार हथियार से उन पर प्रहार किया। वादी ने अपने भाई को बचाने का बहुत प्रयास किया। स्टेडियम में मौजूद अन्य लोगों से भी मदद की गुहार लगाई, पर कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद ग्यासुद्दीन वादी के भाई को मरणासन्न हालत में छोड़कर समर्थकों के साथ हवाई फायरिंग करते हुए भाग गया। उन्होंने दहशत फैलाने के लिए राहगिरों से भी मारपीट की। ठेल वाले अपनी ठेल और राहगीर वाहन छोड़ भाग गए।

दर्ज हुआ था मुकदमा 

पुलिस ने तहरीर के आधार पर सदर के कैनरा बैंक वाली गली निवासी आरोपी लाला उर्फ इरशाद, सौदागर लाइन निवासी बॉबी, आवास विकास सेक्टर 11 निवासी गोल्डी उर्फ नवजोत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

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दालत में पेश किए गए छह गवाह 

अभियोजन पक्ष की तरफ से पूर्व डीजीसी अशोक कुमार गुप्ता, डीजीसी बसंत कुमार गुप्ता, प्रवीन कुमार वर्मा ने वादी सहित छह गवाह अदालत में पेश किए। मुकदमे के विचारण के बाद जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 54 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया।

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