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डॉ. निशा हत्याकांड: बच्चों के सामने काट दिया था मां का गला, बेरहम कातिल को आजीवन कारावस की सजा
Sun, 07 Jul 2024 09:26 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज डेस्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज डेस्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 07 Jul 2024 09:26 AM IST
सार
कमला नगर में महिला चिकित्सक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चार बच्चों के सामने चाकू से गला काट दिया गया। इस हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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डॉ. निशा हत्याकांड
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के कमला नगर में महिला चिकित्सक की चाकू से गोदकर हत्या एवं लूट के मामले में अदालत ने एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के न्यू सीता नगर निवासी शुभम पाठक को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने उसे आजीवन कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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थाना कमला नगर में कावेरी कुंज निवासी डॉ. अजय कुमार सिंघल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 20 नवंबर 2020 की शाम 5 बजे वह अपने हॉस्पिटल से घर लौटे थे। अंदर जाकर देखा तो पत्नी डॉक्टर निशा सिंघल (34) लॉबी में लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ी थीं। पत्नी की गर्दन में चाकू के गहरे घाव थे। पूरे शरीर से खून बह रहा था।
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इससे घबराकर सात साल की बेटी नायशा और बेटे अदव्य को आवाज लगाई। दोनों बच्चे घर की पहली मंजिल के कमरे से घबराए, रोते नीचे आए। बच्चों ने बताया कि टीवी रिचार्ज करने वाले शुभम अंकल पहले घर आए थे। वह अंकल आज भी घर आए थे। उन्होंने ही मां की गर्दन पर चाकू से हमला किया था। इसके बाद मां जमीन पर गिर गईं।
उन्होंने हमला करते हुए देख लिया तो उन पर भी हमला बोल दिया। मौका पाकर ऊपर वाले कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी बंद कर ली थी। डॉ. अजय ने बताया कि बेडरूम में अलमारी का लाॅक टूटा था। गहने व नकदी गायब थे। तुरंत ही पत्नी को निजी अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी शिवम पाठक के विरुद्ध हत्या, लूट और हत्या के प्रयास आदि धाराओं में केस दर्ज किया था।
तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने वारदात वाली रात में ही मुठभेड़ में आरोपी को पकड़कर लूटे गहने, नकदी, तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से डॉ. अजय सिंघल, दोनों बच्चे और थानाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए।
गहने, नकदी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त
अदालत ने सभी आरोपों की सजा साथ-साथ चलने के आदेश किए हैं। डॉ. अजय सिंघल ने अदालत से पत्नी के गहने व नकदी भी रिलीज नहीं कराई। इस बारे में अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब पत्नी ही नहीं रही तो गहने और रुपयों का लेकर क्या करूंगा। इस पर अदालत ने रिलीज प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर गहने व नकदी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दे दिया।
अदालत ने सभी आरोपों की सजा साथ-साथ चलने के आदेश किए हैं। डॉ. अजय सिंघल ने अदालत से पत्नी के गहने व नकदी भी रिलीज नहीं कराई। इस बारे में अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब पत्नी ही नहीं रही तो गहने और रुपयों का लेकर क्या करूंगा। इस पर अदालत ने रिलीज प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर गहने व नकदी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दे दिया।