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Agra News: 15 साल पहले हुई युवक की हत्या में दोषियों को उम्रकैद
Sun, 06 Jul 2025 12:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 06 Jul 2025 12:13 AM IST
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मैनपुरी। कोतवाली के मोहल्ला यदुवंश नगर की गली-3 में 15 साल पहले प्रेम संबंधों के विरोध में हुई युवक की हत्या में शनिवार को अदालत से दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एडीजे-4 जहेंद्र पाल की कोर्ट से यह फैसला आया। इस मुकदमे के दो आरोपियों की पूर्व में मौत हो चुकी है। एक किशोरी की फाइल किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई थी।
रामस्वरूप निवासी यदुवंश नगर, ने 29 अक्तूबर 2009 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनके पुत्र गौरव यादव को पड़ोसी सुभाष, शैलेंद्र व जितेंद्र पुत्रगण लाल सिंह घर से बुलाकर ले गए। करीब दो घंटे बाद सुभाष, जितेंद्र व शैलेंद्र और इनके पिता लाल सिंह, बेटे गौरव को लाठी-डंडे और सरिया से मार रहे थे। सुभाष की पत्नी गिरजेश कुमार व नाबालिग लड़की बेटे गौरव को पकड़े थी। बड़ा बेटा सौरभ और उसकी मां रामसिया बचाव में पहुंची तो आरोपी उनको भी धमकाने लगे। बेटे की इन आरोपियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के घर से शव बरामद किया।
जांच में सामने आया कि गौरव के प्रेम संबंध आरोपियों के परिवार की एक लड़की से थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन अधिवक्ता पुष्पेंद्र दुबे के अनुसार कोर्ट में हत्या का उद्देश्य मृतक की मां रामसिया के बयानों के आधार पर प्रेम संबंधों का विरोध करना ही सिद्ध हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने गिरजेश कुमारी और जितेंद्र को दोषी करार दिया है। रिश्ते में जितेंद्र जेठ और गिरजेश उसके छोटे भाई सुभाष की पत्नी है। इस मुकदमे के दो अन्य आरोपी सुभाष और शैलेंद्र की मौत हो चुकी है। एक किशोरी भी आरोपी है, उसकी फाइल पहले ही अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई थी। दोषी गिरजेश कुमारी और जितेंद्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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सुबह से ही कोर्ट परिसर के बाहर रही हलचल, सजा सुनते ही रो पड़े दोषी
इस फैसले को लेकर कोर्ट परिसर बाहर शनिवार सुबह से ही हलचल थी। दोषी और वादी पक्ष के लोग पहुंच गए थे। पुलिस भी इन पर निगाह बनाए हुई थी। इधर, कोर्ट ने जैसे ही सजा का एलान किया दोषी गिरजेश कुमारी और जितेंद्र रो पड़े। कोर्ट परिसर के बाहर खड़े उनके परिजन के भी पैरो तले जमीन खिसक गई। कोर्ट ने दोनों दोषियों को पुलिस बल कड़ी सुरक्षा में जेल ले गया।
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रामस्वरूप निवासी यदुवंश नगर, ने 29 अक्तूबर 2009 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनके पुत्र गौरव यादव को पड़ोसी सुभाष, शैलेंद्र व जितेंद्र पुत्रगण लाल सिंह घर से बुलाकर ले गए। करीब दो घंटे बाद सुभाष, जितेंद्र व शैलेंद्र और इनके पिता लाल सिंह, बेटे गौरव को लाठी-डंडे और सरिया से मार रहे थे। सुभाष की पत्नी गिरजेश कुमार व नाबालिग लड़की बेटे गौरव को पकड़े थी। बड़ा बेटा सौरभ और उसकी मां रामसिया बचाव में पहुंची तो आरोपी उनको भी धमकाने लगे। बेटे की इन आरोपियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के घर से शव बरामद किया।
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जांच में सामने आया कि गौरव के प्रेम संबंध आरोपियों के परिवार की एक लड़की से थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन अधिवक्ता पुष्पेंद्र दुबे के अनुसार कोर्ट में हत्या का उद्देश्य मृतक की मां रामसिया के बयानों के आधार पर प्रेम संबंधों का विरोध करना ही सिद्ध हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने गिरजेश कुमारी और जितेंद्र को दोषी करार दिया है। रिश्ते में जितेंद्र जेठ और गिरजेश उसके छोटे भाई सुभाष की पत्नी है। इस मुकदमे के दो अन्य आरोपी सुभाष और शैलेंद्र की मौत हो चुकी है। एक किशोरी भी आरोपी है, उसकी फाइल पहले ही अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई थी। दोषी गिरजेश कुमारी और जितेंद्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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सुबह से ही कोर्ट परिसर के बाहर रही हलचल, सजा सुनते ही रो पड़े दोषी
इस फैसले को लेकर कोर्ट परिसर बाहर शनिवार सुबह से ही हलचल थी। दोषी और वादी पक्ष के लोग पहुंच गए थे। पुलिस भी इन पर निगाह बनाए हुई थी। इधर, कोर्ट ने जैसे ही सजा का एलान किया दोषी गिरजेश कुमारी और जितेंद्र रो पड़े। कोर्ट परिसर के बाहर खड़े उनके परिजन के भी पैरो तले जमीन खिसक गई। कोर्ट ने दोनों दोषियों को पुलिस बल कड़ी सुरक्षा में जेल ले गया।