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Agra News: विवाहिता को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Sun, 03 Aug 2025 01:55 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 03 Aug 2025 01:55 AM IST
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Life imprisonment to the accused of raping a married woman by blackmailing her
आगरा। विवाहिता को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और दलित उत्पीड़न के आरोप में अदालत ने थाना कागारौल क्षेत्र के गांव रिठौरी कटरा निवासी कृष्णवीर सिंह उर्फ नंगा जाट को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एससी एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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थाना सैंया में दर्ज केस के अनुसार वादिनी ने 5 जुलाई 2021 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि थाना कागारौल क्षेत्र के गांव रिठौरी कटरा निवासी कृष्णवीर सिंह उर्फ नंगा जाट की मौसी की पुत्री उनकी पुत्री के पास रहती थी। उन दोनों में दोस्ती थी। वहां आरोपी का भी आना-जाना था। इस वजह से आरोपी की उनकी पुत्री से जान पहचान गई। पहले से शादीशुदा होने के बाद भी आरोपी ने उनकी पुत्री को अपनी बातों में फंसा लिया।
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23 सितंबर 2016 को बहलाकर पुत्री के अश्लील फोटो खींच लिए। कुछ दिन बाद उन्होंने पुत्री की सगाई तय कर दी। इसके बाद उसने आरोपी से दूरी बना ली और बात करना बंद कर दिया। 2019 में फिर से आरोपी ने बहलाकर उनकी बेटी को अपने पास बुला लिया। पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया और बेहोश होेने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर विरोध किया तो जातिसूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी। इसके बाद आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो बेटी के पति व अन्य को भेज दिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। संवाद
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