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Agra News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 05 Dec 2024 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 05 Dec 2024 11:36 PM IST
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Life imprisonment to murder accused
कासगंज।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक साल के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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पटियाली क्षेत्र के नगला भूरी निवासी कर्मवीर एक जून 2016 को अपने पिता किताब सिंह के साथ नगला भूरी से जा रहे थे तभी इस गांव निवासी विमलेश उर्फ मुखिया ने उनके साथ गाली-गलोज करने लगा। जब इसका विरोध किया तो तमंचे से फायर कर दिया। गोली किताब सिंह के पेट में लगी। उनको अस्पताल ले जाया गया।
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जहां से उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। कोर्ट में विमलेश का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। धारा 504 के तहत दो वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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