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Agra News: गोली मारकर युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 16 Nov 2025 02:31 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 16 Nov 2025 02:31 AM IST
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Life imprisonment for the man who shot and killed him
आगरा। दुकान पर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या करने और आयुध अधिनियम के आरोप में अदालत ने अंगूठी निवासी आरोपी थान सिंह को दोषी पाया। एडीजे-17 नितिन कुमार ठाकुर ने आजीवन कारावास के साथ 2.5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज केस के अनुसार गांव अंगूठी निवासी राजू ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था उनकी गांव के ही थान सिंह से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। उनके बड़े भाई योगेंद्र गांव में तालाब पर बने मंदिर के पास चाय की दुकान चलाते थे। 29 नवंबर 2018 की सुबह वह दुकान पर बैठे थे। 9:30 बजे थान सिंह अपने अन्य परिजन के साथ हाथों में लाठी, डंडे और धारदार हथियार लेकर आयाा और आते ही गाली देने लगा। विरोध पर भाई योगेंद्र सिंह को तमंचे से गोली मार दी। आश्रम पर मौजूद बाबा कोमल सिंह बचाने आए तो उनके ऊपर भी फावड़े से हमला कर दिया। भाई की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने थान सिंह व अन्य आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया। थाना सिंह के अलावा अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी।
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