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पुजारी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र केे गांव गोपालपुर अरसारा में 18 साल पहले मंदिर के 99 वर्षीय पुजारी की हत्या करने वाले दलवीर उर्फ लाला यादव को अपर जिला जज (प्रथम) वंशबहादुर यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना किशनी क्षेत्र के गोपालपुर अरसारा निवासी अर्जुन सिंह उर्फ पातीराम (99 वर्ष) गांव के बाहर बने मंदिर पर पुजारी थे और वहीं रहते थे। गांव के दलवीर उर्प लाला यादव, अवधेश सिंह यादव, खरगपुर अरसारा निवासी कल्लू कठेरिया रोजाना शराब पीकर मंदिर पर उपद्रव करते थे। पुजारी इसका विरोध करते थे। तीनों ने चार जनवरी 2014 की रात 11 बजे पुजारी की गला दबाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट पुजारी के पुत्र सूबेदार सिंह ने तीनों के खिलाफ थाना किशनी में दर्ज कराई।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज वंशबहादुर यादव की कोर्ट में हुई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर दलवीर को पुजारी की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे तथा रोहित शुक्ला ने दलवीर को कड़ी सजा देने की दलील दी।
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दो की हो चुकी है मौत
पुलिस ने अवधेश सिंह यादव तथा कल्लू कठेरिया के खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अवधेश और कल्लू की मौत हो गई। दोनों की फाइल अदालत में बंद कर दी गईं थीं।
आश्रित को मिलेगी धनराशि
दलवीर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी रोहित शुक्ला ने बताया कि जुर्माने की आधी धनराशि दस हजार रुपये पुजारी के आश्रित को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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थाना किशनी क्षेत्र के गोपालपुर अरसारा निवासी अर्जुन सिंह उर्फ पातीराम (99 वर्ष) गांव के बाहर बने मंदिर पर पुजारी थे और वहीं रहते थे। गांव के दलवीर उर्प लाला यादव, अवधेश सिंह यादव, खरगपुर अरसारा निवासी कल्लू कठेरिया रोजाना शराब पीकर मंदिर पर उपद्रव करते थे। पुजारी इसका विरोध करते थे। तीनों ने चार जनवरी 2014 की रात 11 बजे पुजारी की गला दबाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट पुजारी के पुत्र सूबेदार सिंह ने तीनों के खिलाफ थाना किशनी में दर्ज कराई।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज वंशबहादुर यादव की कोर्ट में हुई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर दलवीर को पुजारी की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे तथा रोहित शुक्ला ने दलवीर को कड़ी सजा देने की दलील दी।
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दो की हो चुकी है मौत
पुलिस ने अवधेश सिंह यादव तथा कल्लू कठेरिया के खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अवधेश और कल्लू की मौत हो गई। दोनों की फाइल अदालत में बंद कर दी गईं थीं।
आश्रित को मिलेगी धनराशि
दलवीर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी रोहित शुक्ला ने बताया कि जुर्माने की आधी धनराशि दस हजार रुपये पुजारी के आश्रित को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।