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Agra News: किशोरी के अपहरण, शारीरिक शोषण में दोषी को आजीवन कारावास
Thu, 13 Nov 2025 02:21 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 13 Nov 2025 02:21 AM IST
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आगरा। किशोरी का अपहरण, शारीरिक शोषण और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने जगदीशपुरा क्षेत्र के विक्रम नगर निवासी पिता-पुत्र को दोषी माना। एडीजे -28 शिव कुमार ने बेटे दीपक उपाध्याय को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने और पिता प्रेम पाल को 2 साल का कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज केस के अनुसार पीड़िता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि विक्रम नगर निवासी दीपक उपाध्याय से उसकी दोस्ती थी। शादी का झांसा देकर दीपक उसे 2 साल तक किराये के मकान में रखा और शारीरिक शोषण किया। विरोध पर मारपीट करता था। 7 मार्च 2022 की सुबह दीपक बोदला चौराहे पर छोड़कर भाग गया।
वह दीपक के घर का पता पूछते-पूछते पहुंची। घर पहुंचने पर दीपक के पिता प्रेम पाल उपाध्याय मिले। उन्होंने गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्द बोलकर भगा दिया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दीपक के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न एवं पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। वहीं आरोपी के पिता प्रेम पाल के विरुद्ध गाली-गलौज, धमकी एवं दलित उत्पीड़न के तहत केस दर्ज किया था।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज केस के अनुसार पीड़िता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि विक्रम नगर निवासी दीपक उपाध्याय से उसकी दोस्ती थी। शादी का झांसा देकर दीपक उसे 2 साल तक किराये के मकान में रखा और शारीरिक शोषण किया। विरोध पर मारपीट करता था। 7 मार्च 2022 की सुबह दीपक बोदला चौराहे पर छोड़कर भाग गया।
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वह दीपक के घर का पता पूछते-पूछते पहुंची। घर पहुंचने पर दीपक के पिता प्रेम पाल उपाध्याय मिले। उन्होंने गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्द बोलकर भगा दिया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दीपक के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न एवं पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। वहीं आरोपी के पिता प्रेम पाल के विरुद्ध गाली-गलौज, धमकी एवं दलित उत्पीड़न के तहत केस दर्ज किया था।
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