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पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास

Fri, 26 Aug 2022 11:13 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 11:13 PM IST
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Life imprisonment for husband who burnt his wife alive
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति को एफटीसी प्रथम जज अनीता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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गंाव पुसैना निवासी मनोज कुमार की शादी 2014 में पूजा के साथ हुई थी। शादी के बाद पूजा का दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किया जाने लगा। एक पुत्री होने के बाद ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पूजा के पिता शेरपाल ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि ससुरालीजनों ने 19 फरवरी 2017 को पूजा को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। सैफई में उपचार के दौरान 23 फरवरी को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति मनोज, ससुर राजेंद्र, सास कमलादेवी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर सास और ससुर को आरोप से बरी कर दिया वहीं पति मनोज को पत्नी पूजा की जलाकर हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने मनोज को कड़ी सजा देने की दलील दी।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
मनोज को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई और पूरा मुकदमा जेल में रहकर लड़ना पड़ा। उसको जेल से ही अदालत लाया गया और सजा सुनाए जाने के बाद वापस जेल भेज दिया।
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मृत्यु पूर्व बयान पर हुई सजा
पूजा को इलाज के लिए सैफई में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देख मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए। पूजा ने पति पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की बात बताई। पूजा ने यह भी बताया कि वह गर्भवती है। पूजा के मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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