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हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद
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आगरा। अपर जिला जज रनवीर सिंह ने थाना एत्मादपुर क्षेत्र में 17 साल पहले गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी राजपाल, सुभाष, नीलू निवासी गांव संवाई और संजू निवासी बड़ोबरा खुर्द, शमसाबाद को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और 92 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस मामले में थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। गांव संवाई निवासी साहूकार सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी गांव के सुभाष, नीलू, राजपाल, बहोरी सिंह, संजू आदि से पूर्व से रंजिश चल रही थी।
उसके बेटे का ससुरालियों से भी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था। तब से नामजद लोग बेटे की हत्या कराने की कोशिश में थे। 27 अक्तूबर 2004 को उनके बेटे देवेंद्र और निरंजन शौच के लिए शिव सिंह के खेत पर गए थे। तभी सभी ने घेरकर बेटों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान देवेंद्र को गोली मार दी। वह घायल हो गया। गांव वालों के आने पर आरोपी भाग गए। बाद में घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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आरोपी बहोरी सिंह की मुकदमे के विचारण के दौरान मौत हो गई थी। इस पर उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। आरोपी सुभाष, नीलू, राजपाल और संजू को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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इस मामले में थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। गांव संवाई निवासी साहूकार सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी गांव के सुभाष, नीलू, राजपाल, बहोरी सिंह, संजू आदि से पूर्व से रंजिश चल रही थी।
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उसके बेटे का ससुरालियों से भी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था। तब से नामजद लोग बेटे की हत्या कराने की कोशिश में थे। 27 अक्तूबर 2004 को उनके बेटे देवेंद्र और निरंजन शौच के लिए शिव सिंह के खेत पर गए थे। तभी सभी ने घेरकर बेटों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान देवेंद्र को गोली मार दी। वह घायल हो गया। गांव वालों के आने पर आरोपी भाग गए। बाद में घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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आरोपी बहोरी सिंह की मुकदमे के विचारण के दौरान मौत हो गई थी। इस पर उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। आरोपी सुभाष, नीलू, राजपाल और संजू को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।