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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Licenses are now mandatory for 69 categories of businesses in Agra; failure to obtain them will result in action.

Agra News: आगरा में अब 69 श्रेणी के कारोबार के लिए लाइसेंस अनिवार्य, नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

Mon, 13 Oct 2025 02:34 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 13 Oct 2025 02:34 AM IST
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Licenses are now mandatory for 69 categories of businesses in Agra; failure to obtain them will result in action.
आगरा। नगर निगम की सीमा में अब 69 श्रेणी के कारोबार के लिए व्यापार लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य होगा। नगर निगम ने पंजीकरण व रिन्यूवल के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसे दिवाली के बाद लॉन्च करने की तैयारी है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रेणीवार तय फीस चुकाकर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।
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वर्तमान में शहर में होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अस्पताल, एक्सरे सेंटर, पैथोलॉजी समेत नाै श्रेणी के कारोबार के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है। इन्हें पंजीकरण व रिन्यूवल के लिए हर साल एक हजार से 12 हजार रुपये तक अदा करने होते हैं। हाल ही में हुई नगर निगम सदन की बैठक के दौरान लाइसेंसिंग का दायरा बढ़ाते हुए 60 और श्रेणी के व्यापार को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें बताया गया कि इस संबंध में पहले ही गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। अब इसे लागू किया जाना है। चर्चा के दौरान कई पार्षदों ने छोटे कारोबारियों को रियायत देने की मांग की थी।
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हालांकि, उस समय अगली कार्यकारिणी की बैठक में संशोधन प्रस्ताव लाकर बदलाव लाने की बात कहकर प्रस्ताव को पास करा लिया गया था। अब निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि पोर्टल को तैयार कर लिया गया है। इस पर पंजीकरण व रिन्यूवल के साथ पेमेंट की भी सुविधा रहेगी। कारोबारी को लाइसेंस पंजीकरण के लिए निगम के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ट्रायल अंतिम दौर में है और इस महीने के अंत तक इसे अधिकारियों की अनुमति लेकर लाॅन्च कर दिया जाएगा।
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सराफा दुकानदार को अदा करने होंगे 25 हजार
लाइसेंस लेने के लिए पांच लाख रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले सराफा कारोबारी को 25 हजार रुपये अदा करने होंगे। वहीं, पांच लाख से कम वालों के अलावा विदेशी शराब व मॉडल शाॅप, इंश्योरेंस कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों को 12 हजार रुपये देकर लाइसेंस लेना होगा। सबसे कम शुल्क 25 रुपये बैल-भैंसा गाड़ी के लिए रखा गया है।

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इन श्रेणी के कारोबारियों को लेना होगा लाइसेंस
शराब की दुकान, इंश्योरेंस कंपनी, ज्वेलर्स, मोटर वाहन एजेंसी, फाइनेंस या चिटफंड कंपनी, जूता कारखाना, टेंट हाउस, लोहा, टिंबर, सीमेंट, मार्बल, हार्डवेयर दुकानदार, थोक जनरल मर्चेंट, गैस एजेंसी, कैटरिंग, हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर, मोटर गैराज एवं रिपेयरिंग दुकान, बेकरी, पेंट दुकान, व्यावसायिक प्रयोग के लिए चार पहिया वाहन, फाउंडिंग कारखाने, जनरेटर संचालन, डेयरी, पेठा कारखाना, केबल टीवी, मसाला-पानमसाला कारखाना, पेट्रोल पंप, फैक्टरियां, कपड़ों की दुकान, वाहन एजेंसी, ठेला, तांगा, बैल-भैंसा गाड़ी, ईंट भट्ठा, टेलरिंग आदि।
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