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न्यू ईयर पार्टी में धमाल करने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना पड़ सकता है रंग में भंग

Fri, 22 Dec 2017 04:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Fri, 22 Dec 2017 04:58 PM IST
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license is necessary for new year party
farewell party
आगरा में क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टी में म्यूजिक बजाने से पहले आईपीआरएस से लाइसेंस लेना जरूरी है। अन्यथा पार्टी में खलल के साथ जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है। 
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शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, क्लब और ईवेंट आयोजकों को म्यूजिक बजाने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है। दि इंडियन परफोर्मिंग राइट सोसायटी के लाइसेंस सीनियर प्रतिनिधि संजीव कुमार जैन ने बताया कि लाइव हो या रिकार्डिंग म्यूजिक, कोई भी होटल, रेस्तरां या अन्य आयोजक के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 
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कापीराइट एक्ट 1957 की धारा 33 के मुताबिक बिना लाइसेंस के कार्यक्रम करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है, इसलिए पार्टी से पहले संगीत बजाने के लिए लाइसेंस ले लें। 
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