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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Last Chance for ADA Defaulters: Apply Under OTS Scheme by July 17 or Face Cancellation of Allotment

Agra News: एडीए बकायेदारों के लिए आखिरी मौका, 17 जुलाई तक करें आवेदन, वरना रद्द होगा आवंटन

Fri, 26 Jun 2026 09:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 26 Jun 2026 09:46 AM IST
सार

आगरा विकास प्राधिकरण ने संपत्तियों और मानचित्र स्वीकृति के डिफाल्टरों को बकाया चुकाने के लिए 17 जुलाई 2026 तक ओटीएस योजना में आवेदन का अंतिम अवसर दिया है। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ आवंटन भी रद्द किया जा सकता है।
 

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Last Chance for ADA Defaulters: Apply Under OTS Scheme by July 17 or Face Cancellation of Allotment
एडीए कार्यालय

विस्तार

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की संपत्तियों और मानचित्र स्वीकृति के डिफाल्टरों के लिए बकाया चुकाने का अंतिम अवसर है। बकायेदार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 17 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा और संपत्तियों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर लागू की गई इस योजना के तहत एडीए से नीलाम या किसी अन्य माध्यम से आवंटित संपत्तियों के बकायेदार एकमुश्त समाधान कर सकते हैं। प्राधिकरण सचिव संजय कुमार ने बताया कि ओटीएस का लाभ लेने के लिए बकायेदार ऑनलाइन वेबसाइट https://upota.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है। जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कक्ष संख्या बी-34 में संपर्क कर सकते हैं। बकायेदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण कार्यालय में योजना के लिए विशेष काउंटर भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो आवंटी या बकायेदार इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे और डिफाल्टर बने रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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