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UP News: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट, ये की गई अपील

Fri, 09 Aug 2024 12:02 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 09 Aug 2024 12:02 AM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। कहा गया है कि अगर इस मामले में शाही ईदगाह कमेटी कोई अपील करती है, तो उनका पक्ष भी जरूर सुना जाए। 
 

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Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah case files caveat in Supreme Court
कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा - फोटो : istock

विस्तार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में जन्मभूमि संबंधी दो पक्षकारों की ओर से अलग-अलग कैविएट दाखिल की गई हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से आशुतोष पांडेय ने कैविएट दाखिल की है।
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उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी हैं। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी कोई अपील करती है, तो उन्हें भी जरूर सुना जाए। इसके बाद ही कोई निर्णय दिया जाए। 
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बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वादों की पोषणीयता पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया था कि ये सभी वाद पोषणीय हैं और सुनवाई योग्य हैं। आदेश के विरुद्ध शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से आशुतोष पांडेय ने एक पत्र जारी कर यह भी बताया कि 7 अगस्त को मथुरा में आयोजित बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केस में कार्यवाही संचालित करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है।




 
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