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UP: कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों ने कर दिया बड़ा कांड, मुकदमा दर्ज करने के आदेश; जानें पूरा मामला

Tue, 19 Aug 2025 09:20 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 19 Aug 2025 09:20 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में  कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के सरकारी मुलाजिमों से मारपीट की। इस मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस को मुकदमा दर्ज  करने के आदेश दिए गए हैं। 

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Kotak Mahindra Bank employees committed a big fraud orders issued to file a case
agra police - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के पेशकार, स्टेनो एवं अर्दली से मारपीट, गालीगलौज, लूट आदि के आरोप में कोटक महिंद्रा बैंक, संजय प्लेस शाखा के कर्मचारी फंस गए हैं। सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए हैं।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के पेशकार प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि मार्च में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंत होने के कारण ऑडिट एवं धनराशि से संबंधित बिलों को कोटक महिंद्रा बैंक की संजय प्लेस शाखा में जमा करना था। इसके लिए वो बैंक कर्मियों के फोन पर 30 मार्च 2025 को पेशकार प्रमोद कुमार अग्रवाल, स्टेनो सुभाष सिंह और अर्दली महेश चंद के साथ बैंक पहुंचे।
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आयोग अध्यक्ष के हस्ताक्षर वाले आदेश के साथ बिलों एवं अन्य प्रपत्रों को कर्मचारी को दे दिया। रिसीविंग देने की कहने पर मना कर दिया गया। आरोप है कि मुख्य शाखा प्रबंधक एवं राज्य आयोग में शिकायत करने की कहने पर बैंक कर्मी ने कुपित हो गालीगलौज की। सरकारी आदेश, बिल व प्रपत्रों को फाड़ दिया। 
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विरोध पर कर्मियों ने एकजुट होकर जान से मारने के लिए प्रमोद के सिर एवं मुंह पर हेलमेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया। इससे उनका सिर फट गया। मारपीट के दौरान उनका मोबाइल भी टूट गया। गले से सोने की चेन तोड़ने का भी आरोप लगाया है। 

घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। सूचना पर पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और न ही मेडिकल कराया। अपने स्तर से मेडिकल कराने पर वादी के सिर में कई टांके आए। नाक की हड्डी टूटी पाई गई। पुलिस आयुक्त से शिकायत पर भी घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। सोमवार को सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए हैं।
 
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