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Agra News: किन्नर समाज को भी वोट देने का है कानूनी अधिकार

Tue, 12 Mar 2024 10:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 12 Mar 2024 10:41 AM IST
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Kinnar community also has the legal right to vote
कासगंज। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम सुधा वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में जेंडर रेशियो एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं स्वीप अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के संबंध में बैठक की। बैठक में डीएम ने कहा कि किन्नर समाज को भी वोट देने का कानूनी अधिकार है, अपना वोट अवश्य बनवा लें। जिन लोगों के वोट नहीं हैं, वे शीघ्र ऑनलाइन फार्म-6 भरवाकर अपना पंजीकरण करा लें। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले में निवासरत समस्त किन्नर समुदाय, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। जो उभयलिंगी व्यक्ति पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे पोर्टल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र धारक उभयलिंगी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्ति, बीमारी पर मुफ्त उपचार, कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दिलवाकर उन्हें स्वत: रोजगार से जोडऩे जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश में चल रहे वृद्धा आश्रमों में बेसहारा बुजुर्ग उभयलिंगी व्यक्तियों को रहने की सुविधा तथा अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। बताया गया कि जिले के कुल 13 उभयलिंगी व्यक्तियों के आवेदन पत्र स्वीकृत कर प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। आवेदन करने में कोई कठिनाई होने या विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने किन्नरों का आह्वान किया कि आप लोग जब भी शादी विवाह या बधाई कार्यक्रम में जाएं, वहां मौजूद सभी लोगों को मतदान दिवस पर अपना वोट डालने के लिए जागरूक अवश्य करें।
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