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Agra News: गवाह पेश न होने पर अपहरण की आरोपी बरी, 13 साल चला मामला,अभियोजन पक्ष को गलती का जिम्मेदार मान सत्र न्यायालय ने भी आदेश यथावत रखा

Thu, 16 Apr 2026 01:43 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 16 Apr 2026 01:43 AM IST
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Kidnapping accused acquitted for failure to produce witness; case drags on for 13 years; Sessions Court upholds order, holding prosecution responsible for mistake
आगरा। बालक के अपहरण के मामले में अभियोजन पक्ष एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर सका। तत्कालीन सीजेएम ने साक्ष्य के अभाव में 28 अक्तूबर, 2024 को घटना के 13 साल बाद आरोपी शकुंतला को बरी कर दिया। वादी पक्ष ने आदेश के खिलाफ अपील की। एडीजे-21 विराट कृष्ण श्रीवास्तव ने भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा और गलती का जिम्मेदार अभियोजन पक्ष को माना है।
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थाना ताजगंज में दर्ज हुई प्राथमिकी के अनुसार शंकरिया ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका ढाई वर्ष का पुत्र 28 मार्च, 2011 को सुबह घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते लापता हो गया। आसपास के इलाके में तलाश करने पर भी कहीं नहीं पता चल सका। पूरे थाना क्षेत्र में माइक से पुत्र के गुम हो जाने का एनाउंसमेंट कराया। विवेचना के दौरान पुलिस ने थाना ताजगंज क्षेत्र की कैलाश टॉकीज के पास रहने वाली शकुंतला के कब्जे से पुत्र को बरामद किया गया। महिला को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने आधा दर्जन से भी अधिक लोग मुकदमे में गवाह बनाए थे। अभियोजन पक्ष एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर सका।
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