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कासंगज हिंसाः चंदन की हत्या के विरोध में होली मिलन समारोह न मनाने का एलान

Tue, 27 Feb 2018 06:59 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला कासगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला कासगंज Updated Tue, 27 Feb 2018 06:59 PM IST
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Kasganj violence no holi program due to condolence
चंदन के घर पहुंचे भाजपा नेता - फोटो : अमर उजाला (File Photo)
कासगंज में श्री वैश्य माहौर सभा एवं भामाशाह महोत्सव समिति की संयुक्त बैठक महामंत्री दीपक गुप्ता सर्राफ के प्रतिष्ठान पर आहूत की गई। बैठक में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान मृत चंदन गुप्ता की हत्या के विरोध में होली मिलन समारोह न मनाने का निर्णय लिया गया।
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वैश्य माहौर सभा अध्यक्ष हरिप्रकाश गुप्ता एवं भामाशाह महोत्सव समिति संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता हिना ने संयुक्त रूप से कहा कि 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान सजातीय बंधु चंदन गुप्ता के शहीद होने के कारण होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। 
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महामंत्री दीपक गुप्ता ने कहा कि चंदन गुप्ता की क्षति समाज के लिए अपूर्णनीय क्षति है। वह एक समाजसेवक था। उसने समाजसेवा के कई कार्य किए। वहीं हिंसा की एसआईटी जांच में वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिह्नित आरोपियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है।
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बता दें कि कासगंज में 26 जनवरी को हत्या और हिंसा के मामलों की जांच एसआईटी टीम द्वारा की जा रही है। आरोपियों को चिह्नित करने के लिए एसआईटी टीम ने वीडियो फुटेज एवं सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया है। इन फुटेज के आधार पर कई चेहरे चिह्नित किए हैं। 

हालांकि इन चेहरों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। चिह्नित चेहरों को लेकर टीम ने फोटोग्राफ भी तैयार कराए हैं, लेकिन बड़े फोटो बनाने पर कई फोटो का रिजोल्यूशन खराब हो रहा है और फोटो की शिनाख्त में दिक्कत आ रहीं हैं। 

इधर, बुधवार को जिला जज एवं सत्र न्यायालय में चार आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। हिंसा, फायरिंग और जानलेवा हमले की धाराओं में जेल में बंद शाकिर, जफर, खालिद उर्फ परवेज के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। 

वहीं हिंसा, हत्या, जानलेवा हमला, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम आदि की धाराओं में जेल में बंद राहत कुरैशी के जमानत प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होगी। अभी तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी गई है। जिला जज न्यायालय से पूर्व में हिंसा के 11 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है। 
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