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कासगंज : दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को साढ़े तीन साल की सजा
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को सश्रम साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट के ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गंजडुंडवारा क्षेत्र के एक गांव में दो जुलाई 2017 को संजू निवासी नगला छोकरिया सिकहरा रात लगभग साढ़े 9 बजे किशोरी के घर में घुस गया। उसने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने किशोरी का गला दबा दिया। किशोरी की आवाज घर के बाहर लेटे उसके पिता ने सुनी। उन्होंने आवाज लगा दी। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए।
आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मौके पर उसकी पैंट, पर्स, चप्पल आदि रह गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेजे जाने की कार्रवाई की।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम ने बताया कि कोर्ट ने संजू को दोषी मानते हुए धारा 376/511 में तीन वर्ष छह माह की सश्रम सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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गंजडुंडवारा क्षेत्र के एक गांव में दो जुलाई 2017 को संजू निवासी नगला छोकरिया सिकहरा रात लगभग साढ़े 9 बजे किशोरी के घर में घुस गया। उसने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने किशोरी का गला दबा दिया। किशोरी की आवाज घर के बाहर लेटे उसके पिता ने सुनी। उन्होंने आवाज लगा दी। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए।
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आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मौके पर उसकी पैंट, पर्स, चप्पल आदि रह गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेजे जाने की कार्रवाई की।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम ने बताया कि कोर्ट ने संजू को दोषी मानते हुए धारा 376/511 में तीन वर्ष छह माह की सश्रम सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।