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Agra News: दहेज उत्पीड़न के दोषी पति को एक साल की सजा सुनाई
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कासगंज। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट रूबी के न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के दोषी पति को एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
प्रताप नगर कॉलोनी निवासी ब्रजेश कुमार ने अपनी पुत्री निकिता की शादी 28 नवंबर 2013 को ललित चौहान निवासी शिकार गढ़ी जवां, अलीगढ़ के साथ की थी। शादी के दिन ही पति ललित चौहान, ससुर गिरीश चौहान, सास हेमवती, देवर रवि चौहान व कुशल चौहान, ननद कुमकुम चौहान कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विदा कराने से इंकार कर दिया।
रिश्तेदारों व गांव के लोगों के समझाने पर वे निकिता को विदा कराकर ले गए, लेकिन कार की मांग के चलते उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। पीटकर उसका साढे आठ माह का गर्भ भी गिरा दिया।
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12 जुलाई 2017 को मायके आए और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे छोड़ गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने डाक्टरी मुआयना तो करा दिया, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। संवाद
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प्रताप नगर कॉलोनी निवासी ब्रजेश कुमार ने अपनी पुत्री निकिता की शादी 28 नवंबर 2013 को ललित चौहान निवासी शिकार गढ़ी जवां, अलीगढ़ के साथ की थी। शादी के दिन ही पति ललित चौहान, ससुर गिरीश चौहान, सास हेमवती, देवर रवि चौहान व कुशल चौहान, ननद कुमकुम चौहान कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विदा कराने से इंकार कर दिया।
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रिश्तेदारों व गांव के लोगों के समझाने पर वे निकिता को विदा कराकर ले गए, लेकिन कार की मांग के चलते उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। पीटकर उसका साढे आठ माह का गर्भ भी गिरा दिया।
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12 जुलाई 2017 को मायके आए और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे छोड़ गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने डाक्टरी मुआयना तो करा दिया, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। संवाद