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Agra News: अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के चार आरोपी दोष मुक्त

Wed, 08 Feb 2023 12:34 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 08 Feb 2023 12:34 AM IST
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kasganj news court scst act
कासगंज। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम विशेष न्यायाधीश सुधाकर राय के न्यायालय ने चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। सोरों क्षेत्र के एक गांव की महिला ने गांव के ही अनिल पर घर में घुसकर अश्लील हरकत करने की शिकायत पर किताब सिंह व सुनील, पाली द्वारा पति की पिटाई करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष आरोपियों को दोषी सिद्घ करने में सफल नहीं हो सका। इसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने उसके जमानतनामा एवं बंध पत्र निरस्त कर उन्हें उनके दायित्व से उन्मोचित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने चारों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने के निर्देश दिए। संवाद
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