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Agra News: जिले में 22 जुलाई तक के लिए लागू की गई धारा 144

Wed, 29 May 2024 01:42 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2024 01:42 AM IST
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kasganj news act 144
कासगंज। मतगणना को लेकर लगातार जिले में तैयारियां चल रही हैं। जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने 22 जुलाई तक के लिए फिर से धारा 144 लागू की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, गुमराह करने वाली पोस्ट न करने की अपील की है। जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम सोशल मीडिया की निगरानी करेगी। प्रतिबंधों के संबंध में बताया कि किसी भी राजनीतिक दल व राजनीतिक दलों के सदस्यों को नेताओं के पुतले जलाने और अन्य प्रदर्शन बिना अनुमति के करने पर कार्रवाई होगी। आचार संहिता का पालन कड़ाई के साथ सभी को करना होगा। मतगणना स्थल पर बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं हो सकेगा। परंपरागत धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को छोडकर कोई भी लाउडस्पीकर बिना पूर्व अनुमति के नहीं बजा सकेंगे। सरकारी कार्य में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्रित नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, सीओ, थाना प्रभारियों को धारा 144 का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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