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कंगना रणौत केस: अधिवक्ता ने अदा किया जुर्माना, किसानों पर टिप्पणी मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई
Sat, 04 Apr 2026 09:23 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Sat, 04 Apr 2026 09:23 AM IST
सार
किसानों पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कंगना रणौत के वकील ने 500 रुपये का जुर्माना जमा किया। मामले में बहस पूरी हो चुकी है और अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
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सांसद कंगना रणौत
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में शुक्रवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। कंगना के अधिवक्ता ने पिछली तारीख पर लगी 500 रुपये के जुर्माने की रकम भी अदा कर दी। 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। कहा गया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की। अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद खारिज होने पर वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया था।
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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। कहा गया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की। अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद खारिज होने पर वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया था।
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