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मथुरा: दंगा भड़काने की साजिश में पकड़े गए आरोपियों की 14 दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ी
Tue, 20 Oct 2020 12:09 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Tue, 20 Oct 2020 12:09 AM IST
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पकडे गए चार युवक
- फोटो : ANI
विदेशी फंडिंग से दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई/सीएफआई) के चारों सदस्यों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है। सोमवार को एसडीएम मांट के न्यायालय में चारों की ऑनलाइन पेशी हुई, जिसमें न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है।
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पांच अक्तूबर को यमुना एक्सप्रेसवे के जाबरा टोल प्लाजा से मांट पुलिस ने एक कार से पीएफआई/सीएफआई के सदस्य अतीक उर्रहमान पुत्र रौनक अली निवासी मुजफ्फरनगर, आलम पुत्र लईक निवासी रामपुर, सिद्दीक पुत्र मोहम्मद निवासी केरल, मसूद पुत्र शकील निवासी बहराइच को गिरफ्तार किया।
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एसडीएम मांट के न्यायालय में चारों को पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। 14 दिन पूरे होने पर सोमवार को एसडीएम मांट डॉ. सुरेश कुमार के न्यायालय में चारों आरोपियों की जेल से ऑनलाइन पेशी हुई। एसडीएम ने उन्हें दंड प्रकिया संहिता का 116/3 का नोटिस पढ़ कर सुनाया।
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एसडीएम ने कहा कि चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें न्यायालय में जल्द से जल्द अपने जमानत के कागजात जमा करने के निर्देश दिए हैं। मुचलके की राशि एक-एक लाख रुपये तय की गई है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों की सुरक्षा की दृष्टि के चलते ऑनलाइन पेशी करने का फैसला लिया गया।
अभी तक किसी ने दायर नहीं की जमानत अर्जी
पीएफआई सदस्यों की जमानत के लिए किसी परिवारीजन और वकील ने एसडीएम मांट के कार्यालय में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है। मांट पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा चारों के घर जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा एसडीएम का कहना है यदि आगे भी कोई जमानत के लिए नहीं आएगा, तो 14 दिन न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी जाएगी।
अभी तक किसी ने दायर नहीं की जमानत अर्जी
पीएफआई सदस्यों की जमानत के लिए किसी परिवारीजन और वकील ने एसडीएम मांट के कार्यालय में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है। मांट पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा चारों के घर जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा एसडीएम का कहना है यदि आगे भी कोई जमानत के लिए नहीं आएगा, तो 14 दिन न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी जाएगी।