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दो भाइयों सहित चार दोषियों को चार साल का कारावास
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव तखरऊ में पांच साल पहले मामूली विवाद के बाद एक पक्ष के चार लोगों को गंभीर रूप से घायल करने वाले दो भाइयों सहित चार लोगों को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो द्वितीय निधि ने चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना कुर्रा के गांव तखरऊ में 24 जनवरी 2015 को झोपड़ी रखने को लेकर समीद अली और अंसार अली के बीच विवाद के बाद गाली गलौज हुई। जानकारी होनेे पर दोनों के परिवार के लोग और महिलाएं भी वहां पहुंच गए। उनके बीच भी जमकर गाली गलौज हुआ। इसी बीच समीद अली ने अपने परिवार के अमीद अली, इरशाद, दिलशाद के साथ मिलकर अंसार अली की पिटाई कर दी। बचाने पर अंसार के परिवार के संसार अली, सायरा बेगम, नूरजहां, चुन्नी को गंभीर चोटें पहुंचाईं।
दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो द्वितीय निधि की अदालत में की गई। अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित घायलों ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर स्पेशल जज ने चारों को दोषी पाया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज निधि ने चारों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना कुर्रा के गांव तखरऊ में 24 जनवरी 2015 को झोपड़ी रखने को लेकर समीद अली और अंसार अली के बीच विवाद के बाद गाली गलौज हुई। जानकारी होनेे पर दोनों के परिवार के लोग और महिलाएं भी वहां पहुंच गए। उनके बीच भी जमकर गाली गलौज हुआ। इसी बीच समीद अली ने अपने परिवार के अमीद अली, इरशाद, दिलशाद के साथ मिलकर अंसार अली की पिटाई कर दी। बचाने पर अंसार के परिवार के संसार अली, सायरा बेगम, नूरजहां, चुन्नी को गंभीर चोटें पहुंचाईं।
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दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो द्वितीय निधि की अदालत में की गई। अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित घायलों ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर स्पेशल जज ने चारों को दोषी पाया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज निधि ने चारों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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