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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Jawahar Bagh Violence Ramvriksha Yadav Case Hearing Will Be Held In CJM's Court on 25 April 2022

मथुरा जवाहर बाग कांड: रामवृक्ष के गुरुभाई के प्रार्थनापत्र पर 25 अप्रैल को होगी सुनवाई

Tue, 12 Apr 2022 12:06 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 12 Apr 2022 12:06 AM IST
सार

जवाहर बाग कांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के मुख्य सहयोगी तथा गुरुभाई राजनारायण शुक्ला के प्रार्थनापत्र पर अदालत ने सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।  सोमवार को शोकावकाश होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

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Jawahar Bagh Violence Ramvriksha Yadav Case Hearing Will Be Held In CJM's Court on 25 April 2022
रामवृक्ष यादव

विस्तार

बाबा जयगुरुदेव के शिष्य रामवृक्ष यादव के गुरुभाई राजनारायण शुक्ला द्वारा सीजेएम राकेश सिंह की अदालत में दिए गए प्रार्थनापत्र पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। प्रार्थनापत्र के वादी राजनारायण शुक्ला अदालत नहीं आ सके।

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बस्ती निवासी राजनारायण शुक्ला द्वारा दो जून 2016 की वारदात का हवाला देते हुए बताया है कि दो जून 2016 को पुलिस मेरे सामने पुलिस लाइन ग्राउंड से हत्या के उद्देश्य से नेताजी (रामवृक्ष यादव) को पकड़ कर ले गई थी। जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। उन्होंने अदालत से रामवृक्ष यादव को बंधक बनाने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच की प्रार्थना की है। 
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उन्होंने बताया कि वारदात के समय रामवृक्ष यादव के साथ हरनाथ, अमित गुप्ता आदि मौजूद थे। अचानक पुलिस ने हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। हम किसी प्रकार से पुलिस लाइन के हैलीपैड पर पहुंच गए। जहां पर कुछ पुलिस वाले आए और रामवृक्ष यादव को बोलेरो गाड़ी में जबरन डालकर हत्या के उद्देश्य से अपहरण करके ले गए। आशंका है कि नेताजी को पुलिस ने बंधक बनाकर रखा है।
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राजनारायण ने अदालत से प्रार्थना की है कि रामवृक्ष यादव का अपहरण करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराई जाए तथा पता किया जाए कि इस समय रामवृक्ष यादव कहां हैं। अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि अदालत ने अभी तक राजनारायण के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं की है। 11 अप्रैल को अदालत में शोकावकाश होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।

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