{"_id":"5cb5f498bdec220c2c2a295c","slug":"jawahar-bagh-kand-accused-helper-sentenced-by-video-conferencing","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जवाहर बाग कांडः वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्य आरोपी के सहयोगी को सुनाई सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जवाहर बाग कांडः वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्य आरोपी के सहयोगी को सुनाई सजा
Tue, 16 Apr 2019 09:00 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Tue, 16 Apr 2019 09:00 PM IST
विज्ञापन
जवाहर बाग कांड फाइल फोटो
- फोटो : amarujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जवाहर बाग कांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के सहयोगी हरनाथ को मंगलवार को कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आलू खोदाई प्रकरण में तीन वर्ष की सजा सुनाई। हरनाथ नैनी जेल में बंद है। इस प्रकरण में पूर्व में 43 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है।
15 मार्च 2016 को जवाहर बाग पर कब्जा करने वाले तथाकथित सत्याग्रहियों ने आलू खोद रहे उद्यान कर्मियों के साथ मारपीट की थी। इस प्रकरण में अपर सिविल जज-2 सीनियर डिवीजन ने पूर्व में 43 अभियुक्तों को अलग-अलग सजा सुनाई थी लेकिन हरनाथ नैनी जेल से हाजिर नहीं हो सका था।
इसके चलते कोर्ट ने नैनी जेल अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण भी मांगा था। मंगलवार को नैनी जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हरनाथ को तीन साल की सजा सुनाई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता एलके गौतम मौजूद रहे। अधिवक्ता ने बताया कि हरनाथ को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Firkee: 72 हजार या 15 लाख, क्या ये है voters को दी जाने वाली Postpaid रिश्वत, देखें वीडियो
विज्ञापन
15 मार्च 2016 को जवाहर बाग पर कब्जा करने वाले तथाकथित सत्याग्रहियों ने आलू खोद रहे उद्यान कर्मियों के साथ मारपीट की थी। इस प्रकरण में अपर सिविल जज-2 सीनियर डिवीजन ने पूर्व में 43 अभियुक्तों को अलग-अलग सजा सुनाई थी लेकिन हरनाथ नैनी जेल से हाजिर नहीं हो सका था।
विज्ञापन
इसके चलते कोर्ट ने नैनी जेल अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण भी मांगा था। मंगलवार को नैनी जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हरनाथ को तीन साल की सजा सुनाई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता एलके गौतम मौजूद रहे। अधिवक्ता ने बताया कि हरनाथ को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Firkee: 72 हजार या 15 लाख, क्या ये है voters को दी जाने वाली Postpaid रिश्वत, देखें वीडियो
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन