श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद : मथुरा की अदालत में ठाकुर केशवदेव के केस में अब 22 अगस्त को होगी बहस
पक्षकारगण श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अदालत अब रिवीजन पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगी।
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मथुरा के जिला जज की अदालत में ठाकुर केशवदेव के केस में नो वर्क के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में पक्षकार द्वारा सिविल जज की अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ पुनरीक्षण दाखिल किया गया था। पक्षकार ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग कर कर रहे थे, जबकि विपक्षी द्वारा केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई की मांग की जा रही थी।
बृहस्पतिवार को दोनों पक्ष अदालत पहुंचे, जिसके बाद पता लगा कि बार द्वारा नो वर्क किए जाने के कारण सुनवाई नहीं होगी। जिला जज राजीव भारती की अदालत में पक्षकार द्वारा सिविल जज की अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के रिवीजन पर सुनवाई होनी थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने केस में पहले 7/11 की सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके तहत दोनों पक्ष पहले इस पर अपना अपना पक्ष रखेंगे कि केस सुने जाने योग्य है भी या नहीं।
अदालत में रखेंगे अपना पक्ष
पक्षकारगण श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अदालत अब रिवीजन पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगी। विपक्षीगण में से एक शाही ईदगाह कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह 22 अगस्त को अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।
इस मामले में 26 को सुनवाई
उधर, लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 और 92 के तहत प्रति उत्तर दाखिल होने के लिए सुनवाई होनी थी। दिए गए प्रार्थना पत्र पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी थी, लेकिन बार द्वारा नोवर्क के किए जाने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।