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धर्मांतरण प्रकरण : नंदकिशोर को मिली जमानत

Sat, 17 Jan 2015 02:01 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला
ब्यूरो, अमर उजाला Updated Sat, 17 Jan 2015 02:01 AM IST
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वेद नगर में हुए धर्मांतरण प्रकरण के आरोपी नंदकिशोर वाल्मीकि को आखिरकार राहत मिल गई। जेल में सुनवाई के बाद जिला जज विजय प्रताप सिंह ने नंदकिशोर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। उसे 20 हजार के दो जमानती और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश पारित किए।
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बताते चलें, थाना सदर क्षेत्र स्थित वेद नगर में कबाड़ बीनने वालों की बस्ती है। इस बस्ती में आठ दिसंबर को 37 मुस्लिम परिवारों का धर्मांतरण कराया गया था। इसे हिंदू धर्म में वापसी का नाम दिया गया था। इस आयोजन को वेद नगर में रहने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े नंदकिशोर वाल्मीकि ने कराया था। मामले में नौ दिसंबर को कबाड़ बस्ती के इस्माइल ने थाना सदर में नंदकिशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि पड़ोसी नंदकिशोर ने कहा कि सब लोगों के बीपीएल कार्ड और पहचान पत्र बनवा दूंगा। इसके बाद एक दिन आकर गोदाम पर फार्म भरवाए। आठ दिसंबर को गोदाम में सफाई कराने के बाद हवन कुंड बनवाया। बस्ती के लोगों को तिलक और कलावा बंधवाया। मीडियाकर्मियों को बुलाकर फोटो भी खिंचवाए। दूसरे दिन हमें पता चला कि धोखे से हमें मुस्लिम से हिंदू बना दिया गया है। मामले की गूंज संसद तक पहुंची। पुलिस ने नंदकिशोर पर पांच हजार का इनाम घोषित कर दिया। बाद में नंदकिशोर को पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
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गुरुवार को जेल में लगी अदालत में जिला जज विजय प्रताप सिंह के समक्ष नंदकिशोर ने पेश होकर जमानत प्रार्थना पत्र दिया। उसने अपनी बहस भी खुद की। इसके बाद जिला जज ने जमानत स्वीकार कर ली। नंदकिशोर के अधिवक्ता बसंत गुप्ता और हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को जमानती पेश किए जाएंगे। तब उसकी रिहाई हो सकेगी।
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