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Agra: चुनाव में हो रही हो गड़बड़ी तो प्रेक्षक से करें शिकायत, सर्किट हाउस में होगी सुनवाई, हेल्पलाइन नंबर जारी

Sat, 29 Apr 2023 11:11 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 29 Apr 2023 11:11 PM IST
सार

आगरा में निकाय चुनाव में हो रही हो गड़बड़ी हो या फिर आचार संहिता का उल्लंघन सीधे प्रेक्षक से शिकायत करें। इसके लिए सर्किट हाउस में सुनवाई होगी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 
 

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If there is any disturbance in civic body elections in Agra then lodge complaint with observer
Up nikay chunav, निकाय चुनाव, यूपी चुनाव - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी हो रही है या आचार संहिता का उल्लंघन, तो प्रेक्षक को शिकायत दर्ज कराएं। रविवार को निकाय चुनाव के लिए दोनों प्रेक्षक आगरा पहुंच गए हैं। सर्किट हाउस में सुनवाई करेंगे। शिकायत व सुझाव के लिए प्रेक्षकों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने आगरा के लिए मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार चतुर्थ को नगर पालिका व नगर पंचायत और विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त राजेंद्र सिंह द्वितीय को आगरा नगर निगम चुनाव 2023 का प्रेक्षक नियुक्त किया है। एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम के अनुसार, प्रेक्षक जन सामान्य की चुनाव संबंधित शिकायत व सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। 

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इन नबंरों पर कर सकते हैं सपंर्क

नगर पालिका व नगर पंचायत से संबंधित मामलों के लिए प्रेक्षक राजेश कुमार चतुर्थ के मोबाइल नंबर 8445922479 और 0562-2974741 पर संपर्क किया जा सकता है। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रेक्षक राजेंद्र सिंह द्वितीय के मोबाइल नंबर 7078920579 और 0562-2974742 पर संपर्क किया जा सकता है। चार मई को आगरा में नगर निगम के अलावा पांच नगर पालिका और सात नगर पंचायत में मतदान होगा।

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बंद रहेंगी शराब की दुकानें

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के अनुसार, मतदान से दो दिन पहले से मतदान समाप्ति तक और मतगणना से एक दिन पहले, मतगणना समाप्ति के रात 12 बजे तक जिले में सभी थोक व फुटकर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिले में चार मई को सुबह सात बजे से मतदान होगा। ऐसे में दो मई को शाम चार बजे से चार मई को शाम छह बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 


इसी तरह 13 मई को मतगणना होगा। मतगणना से एक दिन पहले यानी 12 मई शाम छह बजे से मतगणना के दिन रात 12 बजे तक जिले में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। डीएम ने कहा कि यदि कोई अवैध शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया कि चार मई को मतदान की वजह से जिले में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस दिन उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान की अपील की है।

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