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यदि डाला कूड़ा तो होगा एक करोड़ का जुर्माना

Wed, 16 Mar 2022 09:57 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Mar 2022 09:57 PM IST
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If dumped garbage then there will be a fine of one crore
कासगंज। एक घर के सामने कूड़ा डालने की समस्या का स्थाई लोक अदालत ने तीन माह में निस्तारण कर दिया। लोक अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति घर के सामने कूूड़ा डालता है तो उस पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। स्थाई लोक अदालत ने यह आदेश मंगलवार को दिया है।
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नगर पालिका ने नन्ही चौक में विवादित स्थल पर वर्ष 2014 में मिनी नलकूप लगाया था। इसके बाद लोगों इसी क्षेत्र की निवासी शालिनी मिश्रा के घर के आगे कूड़ा डालना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जिलाधिकारी ने मामले की जांच तहसीलदार कासगंज को सौंपी। तहसीलदार ने कूड़ा न डाले जाने की आख्या तैयार करके भेज दी। इसके बाद भी कूड़ा डालने की समस्या का निस्तारण नहीं हो सका। इसके बाद शालिनी ने दिसंबर माह में न्याय पाने के लिए स्थाई लोक अदालत की शरण ली।
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लोक अदालत ने कूड़ा न डालने के लिए तहसीलदार, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निवासियों को नोटिस जारी करके वादी के घर के सामने सफाई बनाए रखने एवं शांति व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। पालिका के अधिशासी अधिकारी ने सफाई नायक राजीव कुमार को लोगों को कूड़ा डालने से रोकने के लिए सफाईकर्मी की तैनाती के निर्देश दिए।
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पीठ के सदस्य बसंत कुमार ने बताया कि इस मामले में स्थाई लोक अदालत की पीठ ने नगर पालिका को क्षेत्र मेें सुबह साढ़े सात बजे से साढ़े आठ बजे तक पालिका का वाहन भेजने के आदेश दिए हैं। क्षेत्र के लोग इस वाहन में कूड़ा डालेंगे। शालिनी मिश्रा के घर के आगे यदि कोई भी व्यक्ति कूड़ा डालते हुए पकड़ा गया तो उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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