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जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: कोर्ट से कल मिलेगी अमीन रिपोर्ट के आदेश की प्रति, मुस्लिम पक्ष ने की ये तैयारी
Thu, 30 Mar 2023 09:57 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 30 Mar 2023 09:57 PM IST
सार
अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान से कुछ ही दूरी पर बनी ईदगाह की अमीन रिपोर्ट दिए जाने के आदेश किए थे। ईदगाह पक्ष आदेश की प्रति लेने के बाद रिवीजन के बाद आदेश को चुनौती देगा।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ईदगाह के अमीन रिपोर्ट संबधी आदेश की प्रति शुक्रवार को मिलेगी, जिसके बाद अमीन ईदगाह पहुंचकर निरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने का काम करेंगे। अमीन को आगामी 17 अप्रैल तक ईदगाह की मौके की रिपोर्ट अदालत को देनी है। उधर, प्रतिवादी ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोेकेट तनवीर अहमद द्वारा भी आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद विरोध की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे आज अदालत से ईदगाह के अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश की प्रति प्राप्त करेंगे।
सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड की अदालत ने बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान से कुछ ही दूरी पर बनी ईदगाह की अमीन रिपोर्ट दिए जाने के आदेश किए थे। इस फैसले के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण एक बार फिर गर्म हो गया। अदालत में वर्तमान में 11 वाद चल रहे हैं, जिनमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। 29 मार्च को ईदगाह की अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश की जानकारी पक्षकार और प्रतिवादीगणों को देर से हो सकी थी, जिसके चलते उन्हें आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। वादी तथा प्रतिवादीगण इस मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त करेंगे। अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि वह विधिक प्रक्रिया अपनाकर अदालत से ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगाए जाने संबंधी आदेश की प्रति प्राप्त करेंगे।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड की अदालत ने बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान से कुछ ही दूरी पर बनी ईदगाह की अमीन रिपोर्ट दिए जाने के आदेश किए थे। इस फैसले के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण एक बार फिर गर्म हो गया। अदालत में वर्तमान में 11 वाद चल रहे हैं, जिनमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। 29 मार्च को ईदगाह की अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश की जानकारी पक्षकार और प्रतिवादीगणों को देर से हो सकी थी, जिसके चलते उन्हें आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। वादी तथा प्रतिवादीगण इस मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त करेंगे। अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि वह विधिक प्रक्रिया अपनाकर अदालत से ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगाए जाने संबंधी आदेश की प्रति प्राप्त करेंगे।
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