दहेज के मामले में जमानत मिलते ही पति ने कोर्ट के बाहर पत्नी को बोला तीन तलाक
तीन तलाक पर कानून बनने के बाद एटा में दर्ज हुआ पहला मामला
डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया गया दहेज उत्पीड़न का मामला
सीजेएम कोर्ट से जमानत मिलते ही पति बोला- तलाक, तलाक, तलाक
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तीन तलाक पर कानून बनने के बाद एटा जिले में शनिवार को पहला मामला सामने आया है। इसमें युवक ने अपनी पत्नी को कोर्ट के बाहर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। पीड़ित महिला ने थाना कोतवाली नगर में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
थाना मारहरा के गांव फिरोजपुर सलौनी निवासी खलील खां ने अपनी पुत्री सीमा की शादी एक मार्च 2015 में आमिर पुत्र शकील अहमद निवासी पुरदिल नगर, थाना सिकंद्राराऊ जिला हाथरस के साथ की थी। शादी के बाद आमिर ने अपने यहां आठ माह तक सीमा को ठीक से रखा था।
इसके बाद आमिर पत्नी को मायके छोड़ गया। सीमा को ससुराल की ओर से कोई लेने नहीं आया। मायके वालों ने पुरदिल नगर जाकर बेटी के ससुरालवालों से बात की तो आमिर अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा। कई बार समझौता करने के प्रयास किए गए, लेकिन आमिर नहीं माना।
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दहेज के मामले में जमानत पर छूटा पति
डेढ़ वर्ष पूर्व सीमा ने थाना मारहरा में पति के खिलाफ अतिरिक्त दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। इस मामले में पुलिस ने आमिर जेल भेज दिया। शुक्रवार को आमिर को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट परिसर में मायके वालों के साथ सीमा भी मौजूद थी।
इसी दौरान आमिर ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया और वहां से चला गया। इसके बाद पीड़ित पत्नी ने थाना कोतवाली नगर में पति के खिलाफ धारा 504 व 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा वर्ष 2019 की धारा 2) के तहत पहला मामला दर्ज कराया है।
सात भाई-बहनों में तलाक पीड़िता सीमा दूसरे नंबर की है। पिता खलील खां का कोई कारोबार नहीं है बल्कि किसानी खेती करके ही परिवार को चलाते हैं। सीमा के चाचा वकील अहमद ने कहा कि हमें नए कानून पर पूरा भरोसा है। हमारी बेटी को न्याय मिलेगा।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन तलाक देने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।