फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Husband and brother-in-law sentenced to 3 years each after 25 years

Agra News: पति और देवर को 25 साल बाद मिली 3-3 साल की सजा

Thu, 13 Nov 2025 02:20 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 02:20 AM IST
विज्ञापन
Husband and brother-in-law sentenced to 3 years each after 25 years
आगरा। दहेज उत्पीड़न, मारपीट के मामले में अदालत ने 25 साल बाद थाना न्यू आगरा क्षेत्र के शांतिनगर निवासी ओम प्रकाश (पीड़िता के पति) और देवर प्रकाश चंद को दोषी माना। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने दोनों को 3-3 साल कारावास और 72 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन



दर्ज केस के अनुसार मथुरा के थाना यमुनापार क्षेत्र के अयोध्या नगर निवासी सिया देवी ने 6 फरवरी 1999 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी शादी घटना से 5 साल पहले थाना न्यू आगरा क्षेत्र के शांतिनगर निवासी ओमप्रकाश के साथ हुई थी।
विज्ञापन


पति व अन्य ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। पिता ने 24 हजार रुपये दिए इसके बाद भी उत्पीड़न कम नहीं हुआ। 15 हजार रुपये की और मांग करने लगे। विरोध पर करंट लगाया। पुलिस ने आरोपी पति और देवर के विरुद्ध केस दर्ज किया। 18 मार्च 1999 को गिरफ्तार कर आरोपी जेल भेजे गए। चार दिन बाद ही विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed