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Agra: गृहकर जमा नहीं करने पर होटल सीज, नगर निगम ने जारी किए कुर्की के वारंट
Sat, 18 Jan 2025 09:56 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 18 Jan 2025 09:56 AM IST
सार
जिलाधिकारी कार्यालय पर गृहकर के बकाया 12,11,518 रुपये टैक्स जमा कराए गए। वहीं, ताजगंज में टैक्स जमा नहीं करने पर होटल ग्रांड कांसा को सीज कर दिया गया।
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नगर निगम आगरा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा नगर निगम के बकाया टैक्स जमा करने के अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर गृहकर के बकाया 12,11,518 रुपये टैक्स जमा कराए गए। वहीं, ताजगंज में टैक्स जमा नहीं करने पर होटल ग्रांड कांसा को सीज कर दिया गया। दो भवन स्वामियों को कुर्की वारंट जारी किया है।
ताजगंज जोन में हैंडीक्राफ्ट नगर के सुरेंद्र कुमार होटल ग्रांड कासा का संचालन कर रहे हैं। इस पर 2,57,714 रुपये का गृहकर बकाया था। नगर निगम ने भवन स्वामी को कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई रुचि नहीं दिखाई।
इस कारण जोनल अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने होटल को सीज कर दिया। महादेव नगर निवासी देवेंद्र गोस्वामी पर 1,68,109 रुपये गृहकर बकाया है। नोटिस पर कोई संज्ञान न लेने पर इन्हें कुर्की वारंट जारी किया गया है। साथ ही रामवती के भवन पर भी 2,79,911 रुपये का गृहकर बकाया है। इन्हें भी कुर्की वारंट जारी हुआ है।
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कार्रवाई डर से मलको गली के राजेश गुप्ता, होटल द ग्रेट इंपीरियल के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल ने बकाया जमा कर दिए। जोनल अधिकारी ने बताया कि भवन स्वामी की आपत्ति पर निरीक्षक से पुनः टैैक्स की गणना कराई जाएगी। इसके बाद कार्रवाई होगी।
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ताजगंज जोन में हैंडीक्राफ्ट नगर के सुरेंद्र कुमार होटल ग्रांड कासा का संचालन कर रहे हैं। इस पर 2,57,714 रुपये का गृहकर बकाया था। नगर निगम ने भवन स्वामी को कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई रुचि नहीं दिखाई।
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इस कारण जोनल अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने होटल को सीज कर दिया। महादेव नगर निवासी देवेंद्र गोस्वामी पर 1,68,109 रुपये गृहकर बकाया है। नोटिस पर कोई संज्ञान न लेने पर इन्हें कुर्की वारंट जारी किया गया है। साथ ही रामवती के भवन पर भी 2,79,911 रुपये का गृहकर बकाया है। इन्हें भी कुर्की वारंट जारी हुआ है।
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कार्रवाई डर से मलको गली के राजेश गुप्ता, होटल द ग्रेट इंपीरियल के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल ने बकाया जमा कर दिए। जोनल अधिकारी ने बताया कि भवन स्वामी की आपत्ति पर निरीक्षक से पुनः टैैक्स की गणना कराई जाएगी। इसके बाद कार्रवाई होगी।