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हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष को भेजा जेल, लिपिक द्वारा दायर किए गए मुकदमें में थे फरार
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कासगंज। बेसिक शिक्षा विभाग के लिपिक द्वारा दायर किए गए मामले में न्यायालय से फरार चल रहे हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष को जेल भेजा गया है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक जेल भेज दिया।
मामला लगभग दो साल पुराना है। हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और बेसिक शिक्षा विभाग के लिपिक नरेश कुमार के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि अरविंद गुप्ता ने नरेश कुमार पर टिप्पणियां कीं। जांच सूचक शब्द बोले और चौथ वसूली भी करने की कोशिश की। इस पर नरेश कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया और मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया शुरू कराई। अरविंद गुप्ता को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन वह न्याय ालय में पेश नहीं हो सके। इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। मंगलवार की रात सिकंदरपुर वैश्य थाना पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
न्यायालय से अरविंद कुमार गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। कुर्की की कार्रवाई भी की गई, लेकिन अरविंद कुमार गुप्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। संबंधित न्यायालय ने उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर दी है- जितेंद्र कुमार, थाना प्रभारी सिकंदरपुर।
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मामला लगभग दो साल पुराना है। हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और बेसिक शिक्षा विभाग के लिपिक नरेश कुमार के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि अरविंद गुप्ता ने नरेश कुमार पर टिप्पणियां कीं। जांच सूचक शब्द बोले और चौथ वसूली भी करने की कोशिश की। इस पर नरेश कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया और मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया शुरू कराई। अरविंद गुप्ता को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन वह न्याय ालय में पेश नहीं हो सके। इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। मंगलवार की रात सिकंदरपुर वैश्य थाना पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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न्यायालय से अरविंद कुमार गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। कुर्की की कार्रवाई भी की गई, लेकिन अरविंद कुमार गुप्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। संबंधित न्यायालय ने उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर दी है- जितेंद्र कुमार, थाना प्रभारी सिकंदरपुर।
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