फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   High Court has put a stay on the ban on registration of e-rickshaws in agra

ई-वाहन व्यापारियों के लिए खुशखबरी: पंजीकरण की रोक पर हाईकोर्ट का स्टे, मिली बड़ी राहत

Fri, 02 Feb 2024 11:54 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 02 Feb 2024 11:54 AM IST
सार

ई-रिक्शा वाहन के पंजीकरण पर आरटीओ ने प्रतिबंध लगाया था। इस वजह से ई-वाहन व्यापारियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। 
 

विज्ञापन
High Court has put a stay on the ban on registration of e-rickshaws in agra
ई रिक्शा चालक

विस्तार

मथुरा के बाद आगरा में भी ई-रिक्शा के पंजीकरण की रोक पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। पंजीकरण रोकने के आदेश के बारे में तीन सप्ताह के अंदर राज्य सरकार और संभागीय परिवहन विभाग से जवाब-तलब किया गया है। इस निर्णय से ई-रिक्शा एजेंसी के स्वामियों में खुशी की लहर है।
विज्ञापन


ई-रिक्शा और ऑटो के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनकी संख्या तेजी से बढ़ने और जाम के कारण परेशानी का हवाला दिया गया था। दो दिन पहले हाईकोर्ट ने मथुरा में ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया, तो अब आगरा के व्यापारियों को भी राहत प्रदान की है।
विज्ञापन


ई-रिक्शा और ऑटो का पंजीकरण करना आरटीओ ने 27 जनवरी के बाद से बंद कर दिया था। ई-व्यापार संगठन के व्यापारियों ने विरोध किया था लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस पर संगठन की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। संगठन के अध्यक्ष गौरव ने बताया कि न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार और आरटीओ से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। प्रतिबंध लगने से कई लोगों के व्यापार पर संकट खड़ा हो गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed