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Agra News: कोठी मीना बाजार मैदान में धम्म यात्रा पर रोक, हाईकोर्ट ने अनुमति देने से किया इनकार

Wed, 11 Mar 2026 10:16 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 11 Mar 2026 10:16 AM IST
सार

आगरा में कोठी मीना बाजार मैदान पर प्रस्तावित धम्म यात्रा और मेला आयोजित करने की अनुमति हाईकोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। आयोजन समिति अब कार्यक्रम जीआईसी मैदान में कराने के लिए प्रशासन से अनुमति मांग रही है।

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High Court Denies Permission for Dhamma Yatra at Kothi Meena Bazar Ground
कोठी मीना बाजार मैदान। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

डॉ. बीआर आंबेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा आए थे। हर इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इसकी याद में शाहगंज से धम्म यात्रा एवं शांति मार्च, लोहामंडी से होकर कोठी मीना बाजार मैदान पर संपन्न होना था। इसके लिए आयोजन समिति ने पहले पुलिस-प्रशासन से अनुमति मांगी। नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में अनुमति के लिए याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादित भूमि पर अनुमति देने से इन्कार करते हुए समिति सचिव को अपीलीय पीठ में आवेदन की छूट दी है।
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धम्म भूमि करवन समिति के सचिव एवं याचिकाकर्ता अनिल कुमार सोनी ने बताया कि वह अब अपीलय पीठ में अनुमति के लिए आवेदन नहीं करेंगे। अब यह आयोजन जीआईसी मैदान पर किया जाएगा। इसके लिए दोबारा प्रशासन से अनुमति मांगी है। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद वैकल्पिक उपाय अपनाने के निर्देश दिए थे। कार्यक्रम के लिए पहले पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सिटी से अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने अनुमति से मना कर दिया। कहा कि 27 फरवरी 2025 में कोर्ट के कोठी मीना बाजार मैदान में यथास्थित के आदेश हैं।

 
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लंबे समय से स्वामित्व को लेकर चल रहा विवाद
कोठी मीना बाजार मैदान की करीब 30 बीघा भूमि के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आधा दर्जन से अधिक मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। पिछले साल सिविल कोर्ट ने एक निजी व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके विरुद्ध जिला प्रशासन ने अपील की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर स्टे लगा दिया है। प्रशासन का दावा है कि यह सरकारी स्वामित्व की भूमि है। मामले की प्रथम अपील राज्य बनाम राम सिंह के रूप में हाईकोर्ट की एकल पीठ में विचाराधीन है। साथ ही मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी प्रभावी है।
 
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