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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद: वक्फ बोर्ड को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा नोटिस, कोर्ट ने दिया आदेश

Mon, 17 Oct 2022 02:18 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 17 Oct 2022 02:18 PM IST
सार

मथुरा के जिला जज की अदालत में स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। जिला जज राजीव भारती ने सुन्नी सेंटल वक्फ बोर्ड बोर्ड को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे जाने का निर्णय दिया।

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Hearing Not Held Again In two Cases Of Shri Krishna Janmasthan Idgah Dispute In Mathura Court
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से केस स्थानांतरण होने संबंधी मामले में जिला जज राजीव भारती ने पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने का आदेश दिया। दरअसल, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड केस से गैर हाजिर चल रहा है। इस संबंध में पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह व एडवोकेट राजेन्द्र माहेश्वरी आदि ने प्रार्थना पत्र दिया था। उधर, दो अन्य मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी।
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पक्षकार राजेंद्र माहेश्वरी व एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह आदि ने जिला जज की अदालत में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण के सभी वादों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। इस मामले में अन्य सभी प्रतिवादी हाजिर हो गए हैं, परंतु सुन्नी सेंट्रल वक्फ  बोर्ड हाजिर नहीं हो सका है। 
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सात नवंबर को होगी अगली सुनवाई 

पक्षकारों ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को डाक से नोटिस भेज चुके हैं। अब उनके केस के स्थानीय अधिवक्ता को नोटिस उपलब्ध करा दिए जाएं। जिस पर अदालत ने आदेश दिया कि एक बार और नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए। पूर्व में भेजे गए नोटिस की ट्रैकिंग रिपोर्ट अदालत में पेश करें। पक्षकारगण ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने सात नवंबर की तारीख तय की है। 
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इस मामले में नहीं हो सकी सुनवाई 

वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी और ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया सिविल जज सीनियर डिवीजन में न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने दोनों मामलों में अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तारीख तय की है।
 

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