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ताजनगरी में रविवार से सशर्त खुलेंगे हेयर सैलून, इन नियमों का करना होगा पालन
Sat, 20 Jun 2020 02:12 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 20 Jun 2020 02:12 PM IST
सार
किसी भी सैलून में अगर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा।
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हेयर सैलून (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ताजनगरी में 110 दिन से बंद हेयर सैलून रविवार से खुलेंगे। अनलॉक-1 में 20 दिन बाद प्रशासन ने नई गाइडलाइन के साथ काम करने की अनुमति दी है। एडीएम सिटी डॉ प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि सविता समाज के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी भी सैलून में अगर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने सशर्त हेयर सैलून खोलने की इजाजत दी है। हेयर सैलून के कर्मचारियों को प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
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उन्होंने कहा कि किसी भी सैलून में अगर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने सशर्त हेयर सैलून खोलने की इजाजत दी है। हेयर सैलून के कर्मचारियों को प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
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यह है नियम
- सैलून पर आने वाले ग्राहक का सभी दुकानदार आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
- सैलून के गेट पर प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
- सैलून में सिर्फ यूज एंड थ्रो टॉवल का प्रयोग किया जाएगा।
- प्रत्येक सैलून की दुकान में सिर्फ दो सीट पर एक बार मे दो ग्राहक का काम होगा।
- नगर क्षेत्र के सभी सैलून सप्ताह के गुरुवार को रहेंगे बंद
- प्रत्येक दुकानदार हाथों में ग्लब्स मुंह पर मास्क व सैनिटाइजर का करेंगे प्रयोग करेगा
- दुकान में ऐसी है तो दुकानदार पीपीई किट पहनेगा, बिना ए सी दुकान में सिर पर एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा।
- सैलून के गेट पर प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
- सैलून में सिर्फ यूज एंड थ्रो टॉवल का प्रयोग किया जाएगा।
- प्रत्येक सैलून की दुकान में सिर्फ दो सीट पर एक बार मे दो ग्राहक का काम होगा।
- नगर क्षेत्र के सभी सैलून सप्ताह के गुरुवार को रहेंगे बंद
- प्रत्येक दुकानदार हाथों में ग्लब्स मुंह पर मास्क व सैनिटाइजर का करेंगे प्रयोग करेगा
- दुकान में ऐसी है तो दुकानदार पीपीई किट पहनेगा, बिना ए सी दुकान में सिर पर एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा।