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जीएसटी काउंसिल में वकील प्रतिनिधि शामिल करें: चेयरमैन

Fri, 14 Feb 2020 11:12 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Feb 2020 11:12 PM IST
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gst, vat
14एमएनपी-17-संभागीय कर अधिवक्ता संघ की बैठक में मौजूद पदाधिकारी - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। जीएसटी व्यापारियों के लिए लाभकारी है लेकिन उनकी समस्याओं का वैधानिक तरीके से निराकरण कराने केे लिए जीएसटी काउंसिल में एक वकील प्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए। यह बातें शुक्रवार संभागीय कर अधिवक्ता चेयरमैन कुलदीप मित्तल ने कहीं।
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शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित एक होटल में संभागीय कर अधिवक्ता संघ मैनपुरी फिरोजाबाद संभाग की बैठक हुई। बैठक में चेयरमैन ने कहा टैक्स अधिवक्ता राष्ट्र के विकास में आर्थिक राजस्व की एक कड़ी है जिसके बिना राजस्व एकत्र करना संभव नहीं है। यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय सदस्य राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने कहा यदि सरकार जीएसटी को वैट की तरह सरल नहीं किया जाता है और व्यापारियों पर पेनल्टी समाप्त नहीं की जाती है तो व्यापारी और अधिवक्ता मिलकर राजस्व जमा नहीं करने का कदम उठाने के लिए हड़ताल करने केे साथ ही राजस्व कार्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा सरकार को राजस्व एकत्रित कराने में प्रमुख भूमिका व्यापारियों, टैक्स अधिवक्ता सहित विभागीय अधिकारियों की है।
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अशोक बाबू अग्रवाल, देवेंद्र शर्मा, राजीव अग्रवाल, पवन मिश्रा, प्रभाकर मित्तल, राहुल कुलश्रेष्ठ, अखिलेश गुप्ता, सूर्यकांत मिश्रा, ठाकुर दास, विकास कुलश्रेष्ठ, कन्हैया कुलश्रेष्ठ, एसके वर्मा, विनोद सक्सेना, डीडी अग्रवाल, कमल गुप्ता, प्रवीन शर्मा, गौरव गुप्ता, विवेक वर्मा मौजूद रहे।
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