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जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को मिलता है 10 लाख का बीमा लाभ

Wed, 15 Jan 2020 11:30 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jan 2020 11:30 PM IST
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कासगंज के गंजडुंउवारा में जीएसटी पंजीकरण के लिए फार्म को भरकर प्रदर्शित व्यापारी। - फोटो : KASGANJ
गंजडुंडवारा। क्ष्ोत्र के गणेश पुर में बुधवार को जीएसटी सहायक आयुक्त ने व्यापारियों के साथ बैठक की। वहीं व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लाभ बताएं और पंजीकरण की प्रक्रिया को समझाया गया। वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डा. मनोज कुमार ने कहा कि व्यापारी जीएसटी में अपना पंजीकरण कराएं।
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इसकी प्रक्रिया काफी सरल है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया से व्यापारियों को अवगत कराया। वहीं इसके लाभ भी बताएं। उन्होंने कहा कि एक पंजीकृत व्यापारी को ही 10 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलता है। बैंक आदि से लोन आदि की सुविधा मिल सकती है। जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है वह अपनी फर्म को पंजीकृत कराए, उचित टैक्स को देश हित में जमा कर देश के विकास में सहभागी बनें।
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सरकार द्वारा प्रदत्त सरकारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ग्रहण करे। इस मौके पर मोहमद आसिफ , मोहम्मद तारिक, मजानी प्रधान, अमीर हुसेन, राहत सलीम, मुगऱील हसन, मोहम्मद शादाब, हसन अख्तर, नफिसुल हुसेन, शाहिद, फरहान, तारिक हाजी, रफीक, महफूज, मुजाहिद, हुमायू अख्तर, आले हसन, मुजीब, सद्दाम आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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